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PMEGP Yojana 2026: सब्सिडी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

अंतिम अपडेट: 10 अगस्त 2026अंतिम सत्यापन: 10 अगस्त 2026

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों को सब्सिडी युक्त बैंक ऋण उपलब्ध कराने की योजना है, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के माध्यम से लागू किया जाता है।

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योजना क्या है?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों को सब्सिडी युक्त बैंक ऋण उपलब्ध कराने की योजना है, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के माध्यम से लागू किया जाता है।

योजना का उद्देश्य

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

योजना के लाभ

  • निर्माण, सेवा व व्यापार क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सब्सिडी युक्त ऋण।
  • श्रेणी (सामान्य/विशेष) अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दर।
  • नए उद्यम स्थापित करने में तकनीकी व वित्तीय सहायता।

कौन पात्र है?

  • आयु 18 वर्ष या अधिक हो।
  • परियोजना लागत अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू हो सकती है।
  • एक परिवार से केवल एक सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है।

कौन पात्र नहीं है?

  • पहले से किसी सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ ले चुके उद्यमी सामान्यतः अपात्र हैं। इस जानकारी की नवीनतम पुष्टि संबंधित आधिकारिक वेबसाइट से करें।

आवश्यक दस्तावेज

पहचान व पते का प्रमाण
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
परियोजना रिपोर्ट
जाति/विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आवेदन कैसे करें?

  1. 1आधिकारिक पोर्टल kviconline.gov.in/pmegpeportal पर आवेदन करें।
  2. 2परियोजना रिपोर्ट सहित फॉर्म भरें।
  3. 3जिला उद्योग केंद्र/KVIC द्वारा जांच के बाद बैंक को भेजा जाता है।
  4. 4बैंक स्वीकृति के बाद ऋण वितरित होता है।
इस जानकारी की नवीनतम पुष्टि संबंधित आधिकारिक वेबसाइट से करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

यह नया सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के इच्छुक 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए है।

आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण देखें

आवेदन व नवीनतम जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

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